तरुण तेजपाल की याचिका पर आज होगी सुनवाई, SC से आरोपों को खारिज करने का किया अनुरोध

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[email protected] । Aug 19 2019 9:12AM

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, एम आर शाह और बी आर गवई की पीठ फैसला सुनाएगी। गोवा पुलिस ने पूर्व में दावा किया था कि उस समय के वाट्सएप संदेश और ई-मेल यह दर्शाते हैं कि कथित यौन हमला मामले में तेजपाल को मुकदमे का सामना करना चाहिए।

नयी दिल्ली। तहलका पत्रिका के पूर्व संस्थापक तरुण तेजपाल की उस याचिका पर न्यायालय सोमवार को फैसला सुना सकती है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज यौन हमले के एक मामले में आरोपों को खारिज करने का अनुरोध किया है। तेजपाल की एक पूर्व सहकर्मी ने यह मामला दर्ज कराया था। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, एम आर शाह और बी आर गवई की पीठ फैसला सुनाएगी। गोवा पुलिस ने पूर्व में दावा किया था कि उस समय के वाट्सएप संदेश और ई-मेल यह दर्शाते हैं कि कथित यौन हमला मामले में तेजपाल को मुकदमे का सामना करना चाहिए। अपने खिलाफ तय आरोपों को खारिज करने से जुड़ी तेजपाल की याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने पीठ को बताया था कि “पर्याप्त सामग्री” है जो दर्शाती है कि मामला चलना चाहिए। 

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तेजपाल के वकील ने आरोपों को खारिज करते हुए पीठ को बताया कि कुछ वाट्सएप संदेश छिपा लिये गए और उस होटल की सीसीटीवी तस्वीरों का हवाला दिया जहां कथित घटना हुई थी। तेजपाल ने कथित तौर पर साल 2013 में गोवा के एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में पूर्व महिला सहकर्मी पर यौन हमला किया था। उन्होंने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया था। अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद क्राइम ब्रांच ने 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार किया था। वह मई 2014 से जमानत पर हैं। तेजपाल ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा 20 दिसंबर 2017 को आरोप खारिज करने की उनकी याचिका को नामंजूर करने के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। 

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