उप्र में अवैध पशु वधशालाएं तुरंत बंद करने का आदेश
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उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवध और तस्करी रोकने के कड़े निर्देश देते हुए आज कहा कि अवैध रूप से संचालित पशु वधशालाओं को तुरंत बंद किया जाए।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवध और तस्करी रोकने के कड़े निर्देश देते हुए आज कहा कि अवैध रूप से संचालित पशु वधशालाओं को तुरंत बंद किया जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा, ‘‘प्रदेश में संचालित अवैध पशु वधशालाओं को बन्द कराना एवं यांत्रिक पशु वधशालाओं पर प्रतिबन्ध वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में है।’’ उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के समस्त जिलों में स्थित पशु वधशालाओं का निरीक्षण किया जाये तथा अवैध रूप से संचालित पशुवधशालाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कराने के साथ-साथ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में मुख्य सचिव ने पशुवधशालाओं में अवैध रूप से हो रहे पशु वध को रोके जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय एक समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि समिति में जिलाधिकारी के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित नगर आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें, नगर पंचायतें, जिला पंचायत तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के प्राधिकारी समिति के सदस्य होंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी दशा में गौवंश पशुओं का वध व तस्करी न हो। निरीक्षण के समय यह भी देखा जाये कि पशु वधशालायें आबादी या धार्मिक स्थलों के निकट न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सार्वजनिक मार्गों के किनारे खुले रूप से या अवैध रूप से वधशालाओं का संचालन बिल्कुल न होने पाये। भटनागर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं कि पशुवधशालाओं के निरीक्षण के समय आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध रहे।
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