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आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या को लेकर एक पशु कल्याण संस्था ने नई याचिका दायर की है। संस्था ने कुत्तों को अंधाधुंध मारने पर चिंता जताते हुए इच्छामृत्यु के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के सख्त पालन की मांग की है। याचिका में "आक्रामक कुत्ते" की परिभाषा स्पष्ट करने और अवैध हत्याओं को रोकने का आग्रह किया गया है।