अवैध रूप से 2,000 रुपये के नोट जमा करने वाले लोग आरबीआई के फैसले पर रो रहे हैं : अनिल विज
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की और कहा कि चलन में मौजूदा नोट या तो बैंक खातों में जमा किए जा सकते हैं या 30 सितंबर तक बैंक में बदले जा सकते हैं।
चंडीगढ़। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिन लोगों ने अवैध रूप से 2,000 रुपये के नोट जमा किए हैं वे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नोटों को चलन से वापस लिए जाने के फैसले पर रो रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की और कहा कि चलन में मौजूदा नोट या तो बैंक खातों में जमा किए जा सकते हैं या 30 सितंबर तक बैंक में बदले जा सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों से तत्काल प्रभाव से 2,000 रुपये के नोट जारी करने पर रोक लगाने को कहा।
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विज ने शनिवार को एक बयान में कहा, जो लोग रो रहे हैं, उन्होंने अवैध तरीके से बोरे में भरकर (2,000 रुपये के नोट) जमा किए हैं। उन्होंने कहा, 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे और इन्हें बैंकों में बदला या जमा किया जा सकता है। जिनके पास ये नोट हैं वे बैंक में जाकर इसे जमा कर सकते हैं या उन्हें बदलवा सकते हैं। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 रुपये और 1000 रुपये के उच्च मूल्य के नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद 2000 रुपये का नया नोट चलन में लाया गया था।
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