प्रधानमंत्री ने एनडीएमए के नए सदस्यों के रूप में 2 लोगों को नामित किया, 3 मौजूदा सदस्य फिर से नामित

PM Modi
ANI

एनडीएमए की स्थापना और राज्य एवं जिला स्तर पर संस्थागत तंत्रों के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत है। एनडीएमए को आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को दो लोगों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के नए सदस्य के रूप में नामित किया तथा तीन मौजूदा सदस्यों को तीन साल के लिए फिर से नामित किया।

वर्तमान सदस्य राजेंद्र सिंह, कृष्ण स्वरूप वत्स और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) को एनडीएमए के सदस्य के रूप में पुनः नामित किया गया, जबकि वैज्ञानिक दिनेश कुमार असवाल और आपदा क्षतिपूर्ति विशेषज्ञ रीता मिसाल को एनडीएमए के नए सदस्य के रूप में नामित किया गया।

प्रधानमंत्री एनडीएमए के अध्यक्ष हैं। एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। एनडीएमए की स्थापना और राज्य एवं जिला स्तर पर संस्थागत तंत्रों के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत है। एनडीएमए को आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार है।

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