कामगारों के प्रदर्शन के बाद कोट्टायम में निषेधाज्ञा लागू

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जिला पुलिस अधिकारी और उपमंडलीय मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दी थीं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बंद के सरकार के आदेश के बावजूद लोगों के इकट्ठा होने की घटनाएं हुई हैं। इसके बाद यह आदेश जारी किया गया।

कोट्टायम। केरल के कोट्टायम में सोमवार को धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। यह कदम चंगानास्सेरी के निकट एक गांव में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी कामगारों के प्रदर्शन के एक दिन बाद उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने ने लिए जिलाधिकारी पी के सुधीर बाबू ने निषेधाज्ञा संबंधी आदेश जारी किए हैं। दरअसल जिला पुलिस अधिकारी और उपमंडलीय मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दी थीं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बंद के सरकार के आदेश के बावजूद लोगों के इकट्ठा होने की घटनाएं हुई हैं। इसके बाद यह आदेश जारी किया गया।

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गौरतलब है कि 21 दिन के बंद का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों की संख्या में प्रवासी कामगार अपने अपने घरों तक पहुंचने के लिए परिवहन की मांग करते हुए चंगानास्सेरी के निकट पायिप्पड़ में सकड़ों पर आ गए। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस बल तैनात किया और कोट्टायम जिला अधिकारियों को प्रदर्शन कर रहे कामगारों को समझाने-बुझाने के लिए भेजा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कामगारों से बातचीत की और उन्हें वापस शिविरों में भेजा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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