कोरोना के चलते पुडुचेरी में 21 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, शराब की बिक्री में दी गई छूट

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प्रतिरूप फोटो

आदेश के मुताबिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल के आयोजन पर कड़ा प्रतिबंध है। सभी दुकानें, वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक एसी के प्रयोग के बिना और कोविड नियमों का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे।

पुडुचेरी। पुडुचेरी सरकार ने केंद्र शासित क्षेत्र में कोरोना वायरस जनित महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ 21 जून मध्यरात्रि तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन, 14 जून की आधी रात से लागू हुआ था। सोमवार रात को जारी आदेश के अनुसार, पार्क, बगीचे, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, संग्रहालय और पुस्तकालय बंद रहेंगे और लोगों के एक जगह एकत्र होने पर पाबंदी है। सरकार ने कहा कि सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति है। 

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आदेश के मुताबिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल के आयोजन पर कड़ा प्रतिबंध है। सभी दुकानें, वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक एसी के प्रयोग के बिना और कोविड नियमों का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। आदेश के अनुसार, सब्जी तथा फल विक्रेता प्रतिदिन सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक दुकान खोल सकेंगे। रेस्तरां और होटल के अंदर बार तथा खाने पीने की दुकानें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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