हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए बिजली बिल का करें नियमित भुगतान
हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी के लिये आवदेन हेतु बिजली बिल का नियमित तौर पर भुगतान किये जाने को सैद्धांतिक रूप से अनिवार्य करने का फैसला किया है।
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी के लिये आवदेन हेतु बिजली बिल का नियमित तौर पर भुगतान किये जाने को सैद्धांतिक रूप से अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसके अलावा जो लोग भूखंड खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिये भी नियमित तौर पर बिजली बिल का भुगतान बाध्यकारी होगी। साथ ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम के सेक्टरों में 250 वर्ग गज में इमारत की रूपरेखा पारित कराने तथा निर्माण के लिये भी इस शर्त का पालन जरूरी होगा।
मुख्य सचिव डीएस धेसी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां बिजली कंपनियों की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। बैठक में यह बताया गया कि अधिभार छूट योजना के तहत 31 दिसंबर 2016 तक 1.10 लाख ग्राहकों ने 400 करोड़ रुपये के बकाये बिजली बिल का भुगतान किया। यह अधिभार छूट योजना 20 नवंबर 2016 में पेश की गयी थी। इससे पहले, मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने पंचायत तथा शहरी निकायों के चुनाव लड़ने के लिये बिजली बिल के भुगतान की शर्त को अनिवार्य बनाया था।
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