इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं, यौन उत्पीड़न विवाद के बीच बोले WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह

Brij Bhushan Sharan
ani
रेनू तिवारी । Apr 29 2023 11:54AM

महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख भूषण शरण सिंह के खिलाफ शनिवार को शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट और अन्य ने दिल्ली जंतर-मंतर पर अपना नया धरना जारी रखा।

महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख भूषण शरण सिंह के खिलाफ शनिवार को शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट और अन्य ने दिल्ली जंतर-मंतर पर अपना नया धरना जारी रखा। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ दूसरे दौर का विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि बीजेपी सांसद को उनके सभी पदों से हटाया जाए।

 

बृजभूषण सिंह ने आज कहा कि वह इस्तीफा देने को तैयार हैं लेकिन आरोपी के तौर पर नहीं। उन्होंने कहा कि वह जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शनिवार सुबह धरना स्थल पर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भी एथलीटों के समर्थन में सामने आए।

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिलने जाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दो प्राथमिकी दर्ज कीं। डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली सात महिला पहलवानों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया था। 

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पहलवानों ने 12 साल तक शिकायत नहीं की: डब्ल्यूएफआई प्रमुख

बृजभूषण सिंह  ने कहा "उन्होंने (पहलवानों) ने 12 साल तक किसी भी पुलिस स्टेशन, खेल मंत्रालय या महासंघ से शिकायत नहीं की। उनके विरोध से पहले, वे मेरी प्रशंसा करते थे, मुझे अपनी शादियों में आमंत्रित करते थे और मेरे साथ तस्वीरें लेते थे, मेरा आशीर्वाद लेते थे। अब मामला है डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण सिंह ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस के साथ हूं और मैं उनके फैसले को स्वीकार करूंगा।

डब्ल्यूएफआई प्रमुख का कहना है कि पहलवान रोज नई मांग लेकर आ रहे हैं

डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह ने कहा, 'हर दिन वे (पहलवान) अपनी नई मांगों को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने प्राथमिकी की मांग की, प्राथमिकी दर्ज की गई और अब वे कह रहे हैं कि मुझे जेल भेज दिया जाना चाहिए और सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं सांसद हूं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग और विनेश फोगट की वजह से नहीं। केवल एक परिवार और अखाड़ा (विरोध कर रहे हैं) और हरियाणा के 90% खिलाड़ी मेरे साथ हैं।

 

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इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं लेकिन... 

डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह ने एएनआई को बताया इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं। अगर मैं इस्तीफा देता हूं, तो इसका मतलब होगा कि मैंने उनके (पहलवानों) के आरोपों को स्वीकार कर लिया है। मेरा कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया है। सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है और चुनाव होंगे। 45 दिनों में आयोजित हुआ और चुनाव के बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा, इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन आरोपी के तौर पर नहीं

 

यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज किए जाने के एक दिन बाद, भाजपा सांसद ने दावा किया कि उन्हें अधिकांश पहलवानों का समर्थन प्राप्त है। मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं लेकिन एक आरोपी के रूप में नहीं। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। मेरे खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं। मैं जांच एजेंसी के साथ सहयोग करूंगा। पहलवानों के बयान दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि जांच जल्द से जल्द हो।

डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह का कहना है कि अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने एएनआई को बताया, "मुझे अभी तक एफआईआर कॉपी नहीं मिली है। एफआईआर कॉपी मिलने के बाद मैं बोलूंगा।"

भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दो प्राथमिकी दर्ज की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला पहलवानों से मिली शिकायतों पर कनॉट प्लेस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं।

उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के साथ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपमानजनक शील के संबंध में दर्ज किया गया है।अधिकारी ने कहा कि दूसरी प्राथमिकी व्यस्क शिकायतकर्ताओं द्वारा शील भंग करने से संबंधित संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत शिकायतों की व्यापक जांच करने के लिए दर्ज की गई है।

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