मकोका मामले में 1 फरवरी को आरोपियों को किया जाएगा पेश, राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रखा

Rouse Avenue Court reserved the verdict in the case related to AAP MLA Naresh Balyan
आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में आरोपियों को 1 फरवरी को अदालत में पेश किया जाएगा। आप विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नंदू गैंग के दो कथित साथियों साहिल और विजय की पुलिस हिरासत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। Rouse Avenue Court reserved the verdict in the case related to AAP MLA Naresh Balyan
इसे भी पढ़ें: BJP और AAP एक ही सिक्के के दो पहलू, जयराम रमेश बोले- झूठ बोलकर दिल्ली के CM बने केजरीवाल
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 23 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मकोका मामले में अंतरिम जमानत के लिए आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान की याचिका पर सुनवाई की कोई जल्दी नहीं है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि क्योंकि मामले में अंतरिम जमानत के लिए भी दोहरी शर्तों की पड़ताल करने की आवश्यकता है, इसलिए उनकी नियमित जमानत पर फैसला किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा जब अंतरिम जमानत के लिए भी दोहरी शर्तें पूरी करनी होंगी, तो हमें इस पर अंतिम रूप से विचार करना चाहिए। अदालत ने सुनवाई 28 जनवरी के लिए स्थगित कर दी।
इसे भी पढ़ें: दूसरों को दोष देना केजरीवाल के डीएनए का हिस्सा, AAP के आरोपों पर BJP का पलटवार
पुलिस का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वकील ने कहा कि दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विभाजित फैसले के मद्देनजर बाल्यान की याचिका पर फैसला करने की कोई जल्दी नहीं है। बाल्यान के वकील ने फिर भी अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मकोका के तहत कोई अपराध नहीं बनता। विधायक ने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी कि उनकी पत्नी पांच फरवरी को होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं।
अन्य न्यूज़