SBI ने आरटीआई पर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल देने से किया इनकार, कही यह बात
केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और एसबीआई के उप महाप्रबंधक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया में कहा गया कि बैंक ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दी गई दो छूट धाराओं का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया - धारा 8(1)(ई) जो प्रत्ययी क्षमता में रखे गए रिकॉर्ड से संबंधित है और धारा 8(1)(जे) जो अनुमति देती है। आपके द्वारा मांगी गई जानकारी में खरीददारों और राजनीतिक दलों का विवरण शामिल है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आरटीआई अधिनियम के तहत चुनाव आयोग (ईसी) को दिए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया है, यह दावा करते हुए कि यह प्रत्ययी क्षमता में रखी गई व्यक्तिगत जानकारी है, भले ही रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। यह मानते हुए कि चुनावी बांड योजना असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमानी थी, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एसबीआई को निर्देश दिया कि वह 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए बांड का पूरा विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करे, जो अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित करेगा।
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11 मार्च को अदालत ने समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका खारिज कर दी और उसे 12 मार्च को व्यावसायिक घंटों के अंत तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया। आरटीआई कार्यकर्ता कमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश बत्रा ने 13 मार्च को एसबीआई से संपर्क कर डिजिटल फॉर्म में चुनावी बांड का पूरा डेटा मांगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को प्रदान किया गया था।
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केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और एसबीआई के उप महाप्रबंधक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया में कहा गया कि बैंक ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दी गई दो छूट धाराओं का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया - धारा 8(1)(ई) जो प्रत्ययी क्षमता में रखे गए रिकॉर्ड से संबंधित है और धारा 8(1)(जे) जो अनुमति देती है। आपके द्वारा मांगी गई जानकारी में खरीददारों और राजनीतिक दलों का विवरण शामिल है और इसलिए, इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्रत्ययी क्षमता में रखा गया है। जिसके प्रकटीकरण को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) और (जे) के तहत छूट दी गई है।
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