SC ने रेयान हत्याकांड के आरोपियों के रास्ते में आ रही बाधा दूर की
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उच्चतम न्यायालय ने गुरूग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र की हत्या के मामले में वकीलों द्वारा आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के रास्ते में आ रही बाधा दूर करते हुये वकीलों के संगठन को निर्देश दिया कि वे निचली अदालत में चल रही कार्यवाही में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं डालें।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरूग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र की हत्या के मामले में वकीलों द्वारा आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के रास्ते में आ रही बाधा दूर करते हुये वकीलों के संगठन को निर्देश दिया कि वे निचली अदालत में चल रही कार्यवाही में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं डालें। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में गिरफ्तार रेयान समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी फ्रांसिस थॉमस की याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि गुरूग्राम जिला बार एसोसिएशन ने इस मामले में वकीलों द्वारा आरोपियों का प्रतिनिधित्व नहीं करने के लिये पारित प्रस्ताव ‘पूरी तरह गलत था’ और इसे वापस ले लिया है।
पीठ ने कहा, ‘‘बार की परंपरा है कि किसी भी व्यक्ति की ओर से वकील को पेश करने से नहीं रोकना उसका दायित्व है। यह प्रस्ताव कानून की नजर में एकदम गलत है।’’ हालांकि वकीलों के संगठन की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि प्रस्ताव वापस ले लिया गया है और वकील किसी भी आरोपी की ओर से पेश होने के लिये स्वतंत्र हैं। रेयान समूह के उत्तरी क्षेत्र के मुखिया फ्रांसिस थॉमस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और वकील संदीप कपूर ने पीठ से कहा कि बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के बाद कोई भी वकील आरोपी की ओर से पेश होने के लिये तैयार नहीं है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में आरोपी व्यक्तियों, उनके परिवार के सदस्यों और वकीलों के अदालत में प्रवेश और बाहर निकलने में किसी भी प्रकार की बाधा डालने के लिये वकीलों के संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बार एसोसिएशन के वकील ने जब यह कहा कि प्रस्ताव वापस ले लिया गया है तो रोहतगी ने कहा कि इस मामले को सोहना जिला अदालत से बाहर दिल्ली में किसी सक्षम अदालत में क्यों नहीं स्थानांतरित किया जा सकता। मामला इस समय सोहना में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत में लंबित है।
इस बीच, संदीप कुमार ने कहा कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेयान पिन्टो और उनके माता पिता आगस्टिन पिन्टो और ग्रेस पिन्टो ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है और इस पर कल सुनवाई होगी। स्कूल के कक्षा दो के छात्र प्रद्युमन की आठ सितंबर को स्कूल के शौचालय में गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस का दावा है कि स्कूल बस के कंटक्टर अशोक कुमार ने छात्र के साथ कथित रूप से अप्राकृतिक यौनाचार करने में विफल रहने पर उसकी हत्या की है।
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