कश्मीर टाइम्स की संपादक, अन्य की याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई करेगा SC
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने कहा कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म किये जाने के एक महीने बाद भी पत्रकारों को राज्य में स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में संचार व्यवस्था कथित रूप से अवरूद्ध होने के खिलाफ कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक और अन्य की याचिकाओं पर 16 सितंबर को सुनवाई की जायेगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने कहा कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म किये जाने के एक महीने बाद भी पत्रकारों को राज्य में स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
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हालांकि, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि कश्मीर टाइम्स के संपादकों ने अपना अखबार प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया हे। केन्द्र ने पीठ से कहा कि श्रीनगर से अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने न्यायालय से कहा कि जम्मू कश्मीर में पाबंदियों पर धीरे धीरे ढील दी जा रही है।
Supreme Court issued notice to Centre on Anuradha Bhasin's (Executive Editor of Kashmir Times) petition and refuses to pass any order today. The Court said, "we will hear all the petitions on September 16." https://t.co/ks3hb7dfDM pic.twitter.com/WoLf0tZgBY
— ANI (@ANI) September 5, 2019
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