नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, जानें क्या है कारण

 Noida

इस महीने रमजान, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, अंबेडकर जयंती, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद 2022 के चुनाव के चलते पूरे गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू रहेगी।

1 अप्रैल से  30 अप्रैल तक  गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू रहेगी। यह जानकारी नोएडा पुलिस की ओर से ट्वीट करके दी गई है। इस महीने रमजान, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, अंबेडकर जयंती, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद 2022 के चुनाव के चलते पूरे गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू रहेगी। इस महीने की 2 तारीख से चैत्र नवरात्रि और रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो रही है। वहीं 10 अप्रैल को रामनवमी है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती, 17 अप्रैल  इस्टर और 29 अप्रैल को अलविदा जुम्मा की नमाज है।

पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के मकसद से यह जरूरी है कि किसी भी तरह के शरारती तत्वों को रोका जाए। जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो। पुलिस ने अपने आदेश में आगे कहा है कि हालात की गंभीरता को देखते हुए समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष की सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना संभव नहीं है इसी के साथ ये आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।

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जिले में कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस की इजाजत के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा।

 कोई भी व्यक्ति बिना अधिकारी की इजाजत के अनशन या धरना प्रदर्शन नहीं करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति लाठी डंडा किसी प्रकार के घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा। सिर्फ पुलिस और प्रशासनिक कार्य वाले अधिकारी ही इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

मास्क की अनिवार्यता और कोरोना प्रोटोकॉल में बिना सार्वजनिक जगह किसी भी तरह की गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी।

कोई भी व्यक्ति किसी विवादित स्थल जहां प्रथा नहीं हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने की कोशिश नहीं करेगा ना ही वह ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।

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