Himachal के छह बागी कांग्रेस विधायक अयोग्यता के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने पर कर रहे हैं विचार

Congress MLA
प्रतिरूप फोटो
ANI

विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिन्होंने राज्य में हाल के राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था।

हिमाचल प्रदेश के छह पूर्व विधायक उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी उस याचिका को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद को अयोग्य ठहराने वाले विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी है।

पूर्व कांग्रेस विधायकों के करीबी एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि शीर्ष अदालत से याचिका वापस लेने का कदम बहुत विचाराधीन है क्योंकि वे उन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़ना चाहते हैं जो उनकी अयोग्यता के बाद खाली हो गई है।

शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को छह मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। उच्चतम न्यायालय ने 18 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के उन विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिन्होंने राज्य में हाल के राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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