Sixth Schedule की मांग पर Ladakh में तेज होगा आंदोलन, Sonam Wangchuk करेंगे 20 km मार्च

Sonam Wangchuk
ANI
अंकित सिंह । Sep 21 2026 12:11PM

लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 23 सितंबर को 20 किलोमीटर के मार्च का नेतृत्व करेंगे। पिछले साल पुलिस फायरिंग में मारे गए चार लोगों की पहली बरसी पर यह कदम उठाया जा रहा है। वांगचुक ने प्रशासन के मुआवजे पर भी असंतोष जताया है।

क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 23 सितंबर को 20 किलोमीटर की एक सांकेतिक पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। यह यात्रा लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग को दोहराने के लिए होगी। राज्य का दर्जा और आदिवासी पहचान को बचाने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में क्षेत्र को शामिल करने की मांग को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस फायरिंग में चार लोगों की मौत के एक साल बाद यह कदम उठाया जा रहा है।

इसे भी पढ़ें: Manoj Sinha ने SMVDSB बैठक में कटरा के International Museum of Goddess की समीक्षा की

वांगचुक के ऑफ़िस ने कहा कि 24 सितंबर को हुई आम नागरिकों की हत्याओं की पहली बरसी के मौके पर, अगले दिन मार्च के बाद शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लद्दाख के नेता मारे गए लोगों के परिवारों के लिए उचित मुआवज़े और उनसे जुड़े मामलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पिछले हफ़्ते, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद वांगचुक और लद्दाख के दूसरे नेताओं ने 19 से 24 सितंबर तक नए आंदोलन की धमकी दी थी। हालांकि, मौसम की स्थिति को देखते हुए इस आंदोलन को रद्द कर दिया गया।

लद्दाख प्रशासन ने मारे गए चार लोगों के परिवारों को ₹15-15 लाख और घायलों को ₹3-3 लाख का मुआवज़ा देने की घोषणा की। लेकिन वांगचुक ने पिछले हफ़्ते कहा कि वह इस रकम से खुश नहीं हैं। वांगचुक ने कहा कि इस मुआवज़े को देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही है। बल्कि, शर्म से मेरा सिर झुक गया है। वांगचुक पर लद्दाख में हिंसा भड़काने का आरोप था, जिसके चलते उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत छह महीने तक हिरासत में रखा गया था।

इसे भी पढ़ें: आतंकी संगठनों में नहीं भर्ती हो रहे स्थानीय युवा, पत्थरबाजी और अलगाववाद बंद, घुसपैठ के सभी प्रयास विफल, Modi राज की सफलता को दर्शा रहे हैं J&K संबंधी ताजा आंकड़े

59 साल के वांगचुक पर 'अरब स्प्रिंग' जैसे विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ ज़िक्र करके लोगों को गुमराह करने का आरोप था। सरकार ने मार्च में सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत को आसान बनाने की ज़रूरत का हवाला देते हुए उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया। उनकी रिहाई सुप्रीम कोर्ट में उस 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई से कुछ दिन पहले हुई, जो 1980 के कानून के तहत एक्टिविस्ट की हिरासत को लेकर दायर की गई थी; इस कानून के तहत बिना ट्रायल के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।

All the updates here:

अन्य न्यूज़