सोनिया-राहुल पर सेक्शन 420 के तहत चल रहा मुकदमा, गौरव भाटिया ने पूछा- ऐसी क्या जल्दबाजी थी?

Gaurav Bhatia
@BJP4India
अभिनय आकाश । Jun 2 2022 2:04PM

गौरव भाटिया ने कहा कि जो यंग इंडियन कम्पनी आपने 2010 में इनकॉरपोरेट की, तीन महीने के अंदर अंदर निगमन से परिसंपत्ति हस्तांतरण तक वो भी 2 हजार करोड़ का, ये पूरा हो गया। क्या ये बात सत्य नहीं है कि आपको जल्दबाजी थी कि इन 2 हजार करोड़ रुपये पर आपका मालिकाना हक हो जाए।

नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेसं करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भाजपा सरकार की स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन। इस नीति से बड़ा बदलाव भारत में आया है। चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, सभी जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपना काम कर ही है। क्या ये सही नहीं है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी पर एक फौजदारी का मुकदमा सेक्शन 420 के तहत धोखाधड़ी करने को लेकर चल रहा है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली उच्च न्यायालय जाते हैं और मांग करते हैं नेशनल हेराल्ड और एजेएल और यंग इंडियन, से जुड़े मामले को निरस्त किया जाए।

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गौरव भाटिया ने कहा कि क्या ये सही नहीं है कि नवबंर 2010 में जब आपकी केंद्र में सरकार थी तब इस कंपनी को निगमन किया गया, ताकि धोखाधड़ी से एजेएल कंपनी को यंग इंडियन कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाए। यंग इंडियन कंपनी पर मालिकाना हक 38% राहुल गांधी का और 38% सोनिया गांधी का है। एजीएल नामक कंपनी 90 करोड़ रुपये का लोन देती है, यंग इंडियन कंपनी को। ये यंग इंडियन कंपनी को निगमन कब किया गया। 

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गौरव भाटिया ने कहा कि जो यंग इंडियन कम्पनी आपने 2010 में इनकॉरपोरेट की, तीन महीने के अंदर अंदर निगमन से परिसंपत्ति हस्तांतरण तक वो भी 2 हजार करोड़ का, ये पूरा हो गया। क्या ये बात सत्य नहीं है कि आपको जल्दबाजी थी कि इन 2 हजार करोड़ रुपये पर आपका मालिकाना हक हो जाए। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? सोनिया गांधी जी क्या ये सत्य नहीं है कि मई 2019 में ईडी ने ही 65 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया था। आपके पास समय था, आप न्यायालय गए। क्या न्यायालय ने कहा कि ये गलत जब्त किया है? इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2017 में आदेश पारित किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कुल 414 करोड़ का मुनाफा हुआ इस घोटालेबाजी से और आदेश दिया गया कि 250 करोड़ रुपये का वे टैक्स भरें। इसके खिलाफ कांग्रेस के नेता न्यायालय भी गए लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली।

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