ऑनलाइन गेमिंग के कड़े नियम 1 अक्टूबर से लागू, अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे, जिसके लिए सरकार ने उद्योग के सभी हितधारकों और कंपनियों के साथ व्यापक परामर्श किया है। ये नियम ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाएंगे, जिसके कार्यान्वयन से पहले एक और चर्चा का दौर अपेक्षित है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। वैष्णव ने कहा कि हमने उनके (ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हितधारकों) साथ कई बार चर्चा की है... और कानून पारित होने के बाद, एक बार फिर, हमने उनके साथ बातचीत की है।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने बैंकों और अन्य हितधारकों से भी परामर्श किया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार का दृष्टिकोण बहुत ही परामर्शात्मक बना हुआ है और कार्यान्वयन से पहले उद्योग के साथ एक और दौर की चर्चा की जाएगी।
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केंद्रीय मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पूर्व-कार्यक्रम समारोह में बोलते हुए कहा कि हमने इसमें व्यावहारिक रूप से हर संभव हितधारक के साथ बातचीत की है और हमने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। ये नियम पहली अक्टूबर से लागू होंगे और उससे पहले, हम उद्योग के साथ एक और दौर की चर्चा करेंगे। और अगर हमें और समय की आवश्यकता होगी, तो हम निश्चित रूप से अधिक परामर्शात्मक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे, जो हमारा मानक दृष्टिकोण है। हमारी सरकार का दृष्टिकोण व्यावहारिक रूप से हम जो कुछ भी करते हैं, उस पर बहुत परामर्शात्मक है।
मंत्री वैष्णव ने कहा कि अगर हमें कुछ और समय की आवश्यकता होगी, तो हम निश्चित रूप से अधिक परामर्शात्मक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। वर्तमान में, सरकार नए कानून को लागू करने के लिए 1 अक्टूबर का लक्ष्य बना रही है। 22 अगस्त को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को अपनी मंज़ूरी दे दी, जिसे इसी सप्ताह संसद ने पारित कर दिया। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन-देन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।
ऑनलाइन मनी गेम खेलने वालों को कोई सज़ा नहीं होगी; सूत्रों ने पहले बताया था कि केवल सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रमोटरों और ऐसे खेलों का आर्थिक रूप से समर्थन करने वालों को ही परिणाम भुगतने होंगे। इस विधेयक के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करना है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स को कानूनी सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।
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