Mumbai Police का बड़ा फैसला: 23 जुलाई से 6 अगस्त तक शहर में कड़े प्रतिबंध, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक

पुलिस ने अलग-अलग स्रोतों से कानून-व्यवस्था बिगड़ने, लोगों की जान को खतरा होने और संपत्ति के नुकसान की आशंका की जानकारी मिलने के बाद यह आदेश जारी किया। इसके चलते एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी। आदेश में कहा गया है, 'ये पाबंदियां 23 जुलाई की रात 12:01 बजे से 6 अगस्त की आधी रात तक मुंबई पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में लागू रहेंगी।
मुंबई पुलिस ने सोमवार को आदेश जारी कर 23 जुलाई से 6 अगस्त तक पूरे शहर में पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ने की आशंका के कारण उठाया गया है। इस आदेश के तहत जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर और आवाज़ बढ़ाने वाले यंत्रों का इस्तेमाल करने, म्यूज़िकल बैंड बजाने और जुलूस में पटाखे फोड़ने आदि पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ऑपरेशन्स) अकबर पठान ने जारी किया।
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कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के बाद आदेश जारी
पुलिस ने अलग-अलग स्रोतों से कानून-व्यवस्था बिगड़ने, लोगों की जान को खतरा होने और संपत्ति के नुकसान की आशंका की जानकारी मिलने के बाद यह आदेश जारी किया। इसके चलते एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी। आदेश में कहा गया है, "ये पाबंदियां 23 जुलाई की रात 12:01 बजे से 6 अगस्त की आधी रात तक मुंबई पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में लागू रहेंगी।
शादी-ब्याह और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों को छूट
हालांकि, इस आदेश में शादी-ब्याह और उनसे जुड़े कार्यक्रमों, अंतिम संस्कार की सभाओं और जुलूसों, कंपनियों, क्लबों और सहकारी समितियों की कानूनी बैठकों, क्लबों और एसोसिएशनों की रोज़मर्रा के कामकाज से जुड़ी सामाजिक सभाओं, और सिनेमा हॉल, थिएटर व मनोरंजन की अन्य सार्वजनिक जगहों पर होने वाली सभाओं को छूट दी गई है।
इसके अलावा, आदेश में शादी-ब्याह और उनसे जुड़े कार्यक्रमों, अंतिम संस्कार की सभाओं और जुलूसों, कंपनियों, क्लबों और सहकारी समितियों की कानूनी बैठकों, क्लबों और एसोसिएशनों की रोज़मर्रा के कामकाज से जुड़ी बैठकों, और सिनेमा हॉल, थिएटर व मनोरंजन की अन्य सार्वजनिक जगहों पर होने वाली सभाओं को छूट दी गई है।
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कोर्ट और सरकारी सभाओं को भी छूट
साथ ही, इस आदेश में आधिकारिक कामों के लिए कोर्ट, सरकारी दफ्तरों और स्थानीय निकायों में होने वाली सभाओं, और स्कूलों, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों को भी शामिल नहीं किया गया है। इसमें नियमित कामकाज करने वाली फैक्ट्रियों, दुकानों और कमर्शियल जगहों पर होने वाली सभाओं को भी छूट दी गई है। इसके अलावा, यह आदेश उन अन्य सभाओं और जुलूसों पर लागू नहीं होता जिन्हें संबंधित ज़ोनल DCP और उनके सुपरवाइज़री अधिकारियों ने मंज़ूरी दी है।
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