सरकारी विज्ञापन दरें निर्धारित करने के नीति-निर्देशों पर सुझाव आमंत्रित

Jai Ram Thakur

वित्त विभाग ने किसी तरह की कार्यवाही करने से पूर्व बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों इत्यादि हित्तधारकों के साथ परामर्श करने और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रारूप को सार्वजनिक डोमेन पर डालने का परामर्श भी दिया है।

शिमला । अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क जे.सी. शर्मा ने आज यहां बताया कि न्यूज बेवसाइटों को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश में सूचीबद्ध करने तथा इन पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए दरें निर्धारित करने हेतु नीति-निर्देशों को वित्त विभाग ने सैद्धांतिक रूप से अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए एचपीएफआर, 2009 के प्रावधानों के पालन के साथ-साथ अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव से संबंधित मामलों पर वित्त विभाग से परामर्श करना होगा।  

वित्त विभाग ने किसी तरह की कार्यवाही करने से पूर्व बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों इत्यादि हित्तधारकों के साथ परामर्श करने और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रारूप को सार्वजनिक डोमेन पर डालने का परामर्श भी दिया है।

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इसके दृष्टिगत न्यूज बेवसाइटों को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश में सूचीबद्ध करने तथा इन पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए दरें निर्धारित करने हेतु नीति-निर्देशों को हित्तधारकों के साथ साझा किया गया है और इन्हें सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की बेवसाइट www.himachalpr.gov.in के होम पेज पर अपलोड किया गया है।

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उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों से विभाग की बेवसाइट पर प्रारूप नीति नीति-निर्देशों का अवलोकन प्राप्त कर अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। यह सुझाव निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क की ई-मेल [email protected] पर 15 फरवरी, 2022 से पूर्व भेजे जा सकते हैं।

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