सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी
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आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भुइयां ने एएनआई को बताया कि कांग्रेस नेता पर आपराधिक साजिश रचने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणी पर सांप्रदायिक वैमनस्य भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी। उन्हें 23 फरवरी को दिल्ली हवाई अड्डे पर असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। असम सरकार और उत्तर प्रदेश को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है और उसी के लिए अस्थायी सुनवाई शुक्रवार को होगी। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली से रायपुर जा रहे थे, तभी उन्हें असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भुइयां ने एएनआई को बताया कि कांग्रेस नेता पर आपराधिक साजिश रचने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणी पर सांप्रदायिक वैमनस्य भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
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पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली से रायपुर जा रहे थे, तभी उन्हें असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भुइयां ने एएनआई को बताया कि कांग्रेस नेता पर आपराधिक साजिश रचने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणी पर सांप्रदायिक वैमनस्य भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
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