तय समय पर होगी नीट-पीजी 2022 परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- मरीजों की देखभाल पर पड़ेगा गंभीर असर
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि देरी होने से डॉक्टरों की अनुपलब्धता होगी और मरीजों की देखभाल पर गंभीर असर पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि परीक्षा को स्थगित किया जाता है तो तैयारी करने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों के लिए यह गलत होगा।
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2022 परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि नीट-पीजी की परीक्षा 21 मई को होने वाली है, जिसे खारिज करने की मांग करते हुए डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें बड़ा झटका लगा है। दरअसल, डॉक्टरों ने नीट-पीजी 2021 की ऑनलाइन काउंसलिंग का हवाला देते हुए परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी।
तय समय पर होगी परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि देरी होने से डॉक्टरों की अनुपलब्धता होगी और मरीजों की देखभाल पर गंभीर असर पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि परीक्षा को स्थगित किया जाता है तो तैयारी करने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों के लिए यह गलत होगा।
क्या थी याचिकाकर्ता की मांग ?
याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता चिकित्सक हैं जो देश के विभिन्न अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे हैं। वे 21 मई को निर्धारित नीट-पीजी परीक्षा 2022 में शामिल होना चाहते हैं। इसमें मांग की गई थी कि नीट-पीजी 2022 परीक्षा के कार्यक्रम को टाल दिया जाए। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता और अभ्यर्थी वे उम्मीदवार हैं जो नीट-पीजी 2021 में बैठे थे और अभी चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हैं।
Supreme Court rejects plea seeking to postpone National Eligibility cum Entrance Test for Postgraduate (NEET-PG 2022) examination pic.twitter.com/3UXaeugzNA
— ANI (@ANI) May 13, 2022
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