SpiceJet की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 3 विमानों के इंजन बंद करने के HC के आदेश को दी चुनौती

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अभिनय आकाश । Sep 12 2024 3:22PM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट को इंजन पट्टेदारों को भुगतान में चूक करने पर तीन विमान इंजनों को बंद करने का निर्देश देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा कि तीन विमान इंजनों को बंद करने और उन्हें पट्टादाताओं को सौंपने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली स्पाइसजेट की अपील पर विचार नहीं किया गया।

एयरलाइन स्पाइसजेट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें पट्टादाताओं को भुगतान में चूक के कारण उसके तीन विमान इंजनों को बंद कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने स्पाइसजेट के वकील को दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 सितंबर के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए एक ईमेल भेजने का निर्देश दिया। 

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स्पाइसजेट पर दिल्ली हाई कोर्ट 

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट को इंजन पट्टेदारों को भुगतान में चूक करने पर तीन विमान इंजनों को बंद करने का निर्देश देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा कि तीन विमान इंजनों को बंद करने और उन्हें पट्टादाताओं को सौंपने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली स्पाइसजेट की अपील पर विचार नहीं किया गया। पीठ ने अपीलों पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हमने विवादित निर्देश में हस्तक्षेप नहीं किया है। तदनुसार अपीलों पर विचार नहीं किया जाता है।

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इससे पहले न्यायमूर्ति मनमीत सिंह अरोड़ा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कर्ज में डूबी एयरलाइन को 16 अगस्त तक तीन इंजनों को बंद करने के अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा कि इंजनों को 15 दिनों के भीतर पट्टादाताओं को फिर से सौंप दिया जाए।  

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