सोशल मीडिया पर लड़की का आपत्तिजनक वीडियो साझा करने के आरोप में किशोर पर मामला दर्ज

वीडियो क्लिप का इस्तेमाल पीड़िता से यौन संबंध बनाने की मांग करने में किया। जब पीड़िता ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।
नवी मुंबई में एक नाबालिग लड़की का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में एक किशोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
आरोपी की पहचान मोहम्मद कैफ अकरम साह के रूप में हुई है, जिसने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल के जरिए नाबालिग लड़की से संपर्क किया था।
प्राथमिकी में कहा गया है, इस वीडियो कॉल के दौरान उसने लड़की की अनुमति के बिना नहाते समय उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद उसने इस वीडियो क्लिप का इस्तेमाल पीड़िता से यौन संबंध बनाने की मांग करने में किया। जब पीड़िता ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।
रबाले एमआईडीसी पुलिस ने लड़की द्वारा 23 जून को शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं, मानहानि और आपराधिक धमकी, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अधिकारी ने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है तथा मामले की जांच जारी है।
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