SC के पूर्व जज का आरोप कहा- सीबीआई में उचित कानूनी ढांचे का अभाव

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[email protected] । Nov 3 2018 10:52AM

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए कभी कोई उचित कानूनी ढांचा तैयार नहीं किया गया।

मुम्बई। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए कभी कोई उचित कानूनी ढांचा तैयार नहीं किया गया। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर कांग्रेस से जुडे संगठन ‘ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। सीबीआई में मचे हालिया घमासान के बारे में पूछे जाने पर चेलमेश्वर ने कहा कि ‘‘किसी ने भी संगठन का कानूनी ढांचा जारी (परिभाषित) नहीं किया। 

हाल ही में पूर्व न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर मुंबई में कहा था कि उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है। उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया द्वारा अदालती फैसलों में अवरोध पैदा करने के उदाहरण पहले भी रहे हैं। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की थी, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए एक कानून बनाने की मांग संघ परिवार में बढ़ती जा रही है। बता दें कि शुक्रवार को भी संघ के नेता भैयाजी जोशी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब और देर नहीं करना चाहिए।

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