TRAI ने दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारकों के बीच बुनियादी ढांचा साझा करने की सिफारिश की

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यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा और व्यापक कवरेज प्रदान करने में भी सक्षम बनाएगा। देश में फिलहाल केवल स्पेक्ट्रम लेनदेन और इंट्रा-बैंड स्पेक्ट्रम साझा करने की ही अनुमति है।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने बुधवार को दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारकों को उनके स्वामित्व एवं संचालन वाले भवनों, टावर, विद्युत उपकरण और डार्क फाइबर सहित निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को सभी तरह के दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारकों के साथ साझा करने की मंजूरी देने की सिफारिश की।

भारतीय दूरसंचाक नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारकों को उनकी सेवाओं के दायरे के अनुरूप अन्य दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारकों के साथ सभी तरह के सक्रिय बुनियादी ढांचे को भी साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ये सिफारिशें बुधवार को जारी टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग पर दूरसंचार नियामक के विचारों का हिस्सा हैं। ट्राई ने कहा है कि सिफारिशों के कार्यान्वयन से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लागत दक्षता सुधारने में मदद मिलेगी।

यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा और व्यापक कवरेज प्रदान करने में भी सक्षम बनाएगा। देश में फिलहाल केवल स्पेक्ट्रम लेनदेन और इंट्रा-बैंड स्पेक्ट्रम साझा करने की ही अनुमति है। दुर्लभ स्पेक्ट्रम के अधिक कुशल इस्तेमाल के लिए नियामक ने कहा कि ‘स्पेक्ट्रम लीजिंग’ और ‘इंटर-बैंड स्पेक्ट्रम शेयरिंग’ की भी अनुमति दी जानी चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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