उत्तर प्रदेश: महराजगंज में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय नारायण सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक विशेष अदालत ने अपहरण के बाद एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

महराजगंज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. कौस्तुभ ने शनिवार को यह जानकारी दी। एसपी ने बताया कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने शुक्रवार को आरोपी प्रद्युम्न को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनायी और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एसपी ने बताया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं जमा कर सका तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 25 नवंबर 2021 को है जब प्रद्युम्न 12 वर्षीय लड़की के घर में घुस आया और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ चौक पुलिस ने धारा 363 (अपहरण), 376 (दुष्कर्म), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय नारायण सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

अदालत ने महराजगंज निवासी प्रद्युम्न को मामले में दोषी पाया और 20 साल की कैद की सजा सुनाई तथा 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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