Noida Twin Towers Demolition | जब गिराया जाएगा ट्विन टॉवर, तब नहीं भरने दी जाएगी उस जोन में किसी भी प्लेन को उड़ान

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ANI
रेनू तिवारी । Aug 27 2022 1:08PM

ट्विन टावर्स डिमोलिशन को लेकर कई तरह के आदेश जारी किए गये हैं। नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि नोएडा के सेक्टर 93ए में ट्विन टावर्स डिमोलिशन साइट के आसपास का हवाई क्षेत्र 28 अगस्त (रविवार) को उड़ानों के लिए कुछ समय के लिए अनुपलब्ध रहेगा।

Noida Twin Towers Demolition |  ट्विन टावर्स डिमोलिशन को लेकर कई तरह के आदेश जारी किए गये हैं। नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि नोएडा के सेक्टर 93ए में ट्विन टावर्स डिमोलिशन साइट के आसपास का हवाई क्षेत्र 28 अगस्त (रविवार) को उड़ानों के लिए कुछ समय के लिए अनुपलब्ध रहेगा। एक नॉटिकल मील लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है।

टि्वन टॉवर गिराये जाने के दौरान 28 अगस्त को नोएडा में विमानों के लिए एक समुद्री मील तक हवाई क्षेत्र अनुपलब्ध रहेगा। नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नोएडा प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। प्राधिकरण ने लगभग 100 मीटर ऊंचे ट्विन टॉवर को गिराये जाने संबंधी तैयारियों का निरीक्षण किया।

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ट्विन टॉवर को 28 अगस्त को गिराया जायेगा। बयान में कहा गया है,‘‘टॉवर को गिराये जाने के बाद उठने वाली धूल को देखते हुए, नोएडा प्राधिकरण की सिफारिश पर, उड्डयन मंत्रालय ने टॉवर को ढहाने के दौरान विमानों के लिए एक समुद्री मील हवाई क्षेत्र की अनुपलब्धता के लिए अपनी सहमति दी है।’’ इससे पहले नोएडा पुलिस ने  सुपरटेक के अवैध टॉवर को गिराए जाने के मद्देनजर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 26 अगस्त से 31 अगस्त तक शहर में ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

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 केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है, नोएडा प्राधिकरण ने रविवार को लगभग 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावरों को ध्वस्त करने की तैयारी का निरीक्षण किया। एक बयान में कहा विध्वंस के बाद उत्पन्न धूल को देखते हुए, नोएडा प्राधिकरण की सिफारिश पर, उड्डयन मंत्रालय ने विध्वंस के समय विमान के उड़ान भरने के लिए एक समुद्री मील हवाई स्थान की अनुपलब्धता के लिए अपनी सहमति दी है।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) राम बदन सिंह ने प्रतिबंध आदेश पारित करते हुए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने यह भी घोषणा की थी कि ड्रोन को अनुमति दी जाएगी लेकिन केवल लगभग 500 मीटर के "प्रतिबंधित क्षेत्र" से परे और वह भी उनकी अनुमति के बाद ही वह ड्रोन का प्रयोग कर सकेंगे। 28 अगस्त को किसी भी मानव, पशु या वाहन को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होगी।

दिल्ली के प्रतिष्ठित कुतुब मीनार की तुलना में लगभग 100 मीटर लंबा एपेक्स और सेयेन टावरों को 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट (एससी) के आदेश के अनुसरण में ध्वस्त किया जाना है, जिसमें एमराल्ड कोर्ट परिसर के भीतर मानदंडों के उल्लंघन में उसका निर्माण पाया गया था। एमराल्ड कोर्ट और आसपास के एटीएस विलेज सोसाइटी में रहने वाले 5,000 से अधिक निवासियों को 28 अगस्त को खाली कराया जाएगा। वे सुबह 7:00 बजे तक परिसर खाली कर देंगे और संबंधित एजेंसियों द्वारा लगभग 4:00 बजे सुरक्षा मंजूरी के बाद ही अनुमति दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने 400 से अधिक पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात करने का फैसला किया है। राजेश एस, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (मध्य), नोएडा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा 400 से अधिक नागरिक पुलिस कर्मियों को मौके पर मौजूद रहना होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) से अनुरोध किया गया है। आठ एम्बुलेंस और चार आग निविदाएं भी मौके पर मौजूद होंगी।

डीसीपी राजेश एस ने कहा, "आकस्मिकता के लिए, तीन अस्पतालों में बिस्तर आरक्षित हैं और यदि आवश्यक हो तो एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा।" इससे पहले दिन में, भारतीय विस्फ़ोटक जो ट्विन टॉवर को ध्वस्त करने के लिए बटन दबाएगा- चेतन दत्ता ने उस प्रक्रिया का विवरण समझाया जो टावरों को गिरा देगी।

उन्होंने कहा, "यह एक सरल प्रक्रिया है हम डायनेमो से करंट उत्पन्न करते हैं और फिर बटन दबाते हैं जो 9 सेकंड के भीतर सभी शॉक ट्यूबों में डेटोनेटर को प्रज्वलित कर देगा। उन्होंने कहा हम इमारत से लगभग 50-70 मीटर दूर होंगे, कोई खतरा नहीं होगा और हमें पूरा यकीन है कि इमारत सही तरीके से ढह जाएगी... ब्लास्टिंग क्षेत्र लोहे की जाली की चार परतों और दो परतों से ढका हुआ है। कंबल का, इसलिए कोई मलबा अतीत में नहीं उड़ेगा, लेकिन धूल हो सकती है। 

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