सोनम वांगचुक के Medical Test की वीडियोग्राफी क्यों? Delhi High Court ने पुलिस और सफदरजंग Hospital से मांगा जवाब

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ANI
अभिनय आकाश । Jul 20 2026 7:57PM

दिल्ली पुलिस की 'गैर-कानूनी निगरानी' के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) में JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आइशे घोष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुभाष चंद्रन KR ने बताया कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को निजता (प्राइवेसी) पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों की समीक्षा करने का आदेश दिया है, ताकि कल दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई हो सके।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल टीम और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तरफ से अपनी-अपनी मेडिकल रिपोर्ट कल दोपहर 12:30 बजे तक जमा करने को कहा है। यह निर्देश तब आया जब बेंच ने भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट की मेडिकल जांच की वीडियोग्राफी पर कड़े सवाल उठाए। यह निर्देश जंतर-मंतर पर युवाओं और जलवायु को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी हाई-प्रोफाइल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के दौरान दिया गया। दिल्ली पुलिस की "गैर-कानूनी निगरानी" के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) में JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आइशे घोष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुभाष चंद्रन KR ने बताया कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को निजता (प्राइवेसी) पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों की समीक्षा करने का आदेश दिया है, ताकि कल दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई हो सके।

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सुनवाई के दौरान, बेंच ने सरकारी अस्पताल प्रशासन और एक्टिविस्ट के बीच तनाव पर ध्यान दिया और निजी मेडिकल जांच की रिकॉर्डिंग के पीछे के कानूनी आधार पर सवाल उठाए। हम आइशे घोष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता हैं... हमारा मामला दिल्ली पुलिस द्वारा गैर-कानूनी निगरानी से जुड़ा है। सोनम वांगचुक के मामले में, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सोनम के वकील को निर्देश दिया है कि वे कल दोपहर 12:30 बजे अपने डॉक्टरों को कोर्ट में बुलाएं... कोर्ट यह पूछ रहा था कि क्या सोनम वांगचुक प्रशासन या मेडिकल जांच में सहयोग कर रही हैं। आज कोर्ट में पेश हुए डॉक्टर ने बताया कि जब वीडियोग्राफी की जाती है तो सोनम वांगचुक सहयोग नहीं करती हैं। तब कोर्ट ने सवाल किया, 'आप उनके मेडिकल टेस्ट की वीडियोग्राफी क्यों कर रहे हैं?'... दोनों पक्षों, यानी सफदरजंग अस्पताल और सोनम वांगचुक की तरफ से, कल कोर्ट में रिपोर्ट जमा करनी होगी... आइशे घोष से जुड़े मेरे मामले में, कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया है कि वे निजता के मुद्दों पर भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दिए गए फैसलों को देखें। इसलिए इस मामले पर कल दोपहर 12:30 बजे सोनम वांगचुक के मामले के साथ ही सुनवाई होगी।

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दोहरी कानूनी चुनौती ने दिल्ली पुलिस के विरोध-प्रदर्शनों पर नज़र रखने के तरीकों को जांच के दायरे में ला दिया है। इससे पहले, सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और तीन मांगें रखीं। इन मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और NEET उम्मीदवारों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देना शामिल है, जिनमें से "20 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो अस्पताल में हैं, उन्हें "तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

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