सहारनपुर में YouTuber Huda Zariwala गिरफ्तार, CM और DM पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप

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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर से मस्जिद हटाए जाने पर मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में हुदा जरीवाला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वकील दुष्यंत सिंह की शिकायत पर सदर बाजार थाने में यह कार्रवाई की गई। जरीवाला को सोमवार शाम सर्किट हाउस पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया।

सहारनपुर, आठ सितंबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर से एक मस्जिद हटाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में यूट्यूबर हुदा जरीवाला को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि जरीवाला को सोमवार शाम सर्किट हाउस पहुंचने के बाद गिरफ्तार किया गया, जहां वह मस्जिद हटाने के खिलाफ प्रदर्शन के सिलसिले में गई थीं।

अपर पुलिस अधीक्षक (शहर) व्योम बिंदल ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। यह कार्रवाई वकील दुष्यंत सिंह द्वारा सोमवार सुबह सदर बाजार थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हुई। सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जरीवाला ने कलेक्टरेट परिसर से मस्जिद हटाने की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री और प्रशासन के खिलाफ ‘‘आपत्तिजनक, अशोभनीय और भड़काऊ’’ टिप्पणी की।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि टिप्पणियों से जनता में रोष है और इससे क्षेत्र में शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पुलिस ने कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जरीवाला का जन्म सऊदी अरब के रियाद में हुआ था।

वह खुद को पत्रकार, यूट्यूबर और सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं। उन्होंने सऊदी टीवी चैनल 2 के साथ समाचार एंकर के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में 2015 तथा 2021 के बीच लंदन में बीबीसी और नोएडा स्थित एक चैनल के साथ काम किया। वह आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में भी जुड़ी रही हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली में प्रचार किया था।

कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक मस्जिद को 5 सितंबर को भारी पुलिस तैनाती के बीच हटा दिया गया था। वर्ष 2025 में, बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक विकास त्यागी ने सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कलक्ट्रेट परिसर में स्थित संरचना अवैध है। इसके बाद, सहारनपुर सिटी मजिस्ट्रेट ने संरचना को अवैध घोषित कर दिया और इसे हटाने का आदेश जारी किया।

मस्जिद प्रबंधन समिति ने आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अपील की, जिसने दो सितंबर को अपील खारिज कर दी।

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