अदालत ने बीसीसीआई के खिलाफ याचिका खारिज की

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Apr 20, 2016 6:02PM
आरके राघवन के वकील विजय नारायणन की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने आज सीबीआई के पूर्व निदेशक आरके राघवन और अन्य द्वारा दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड और इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर को ऐसा कोई भी बदलाव करने से रोकने की मांग की गई थी जिससे आईसीसी के राजस्व में से बीसीसीआई का हिस्सा कम हो। राघवन के वकील विजय नारायणन की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि राजस्व वितरण माडल में छह प्रतिशत कटौती के मनोहर के एकतरफा प्रस्ताव से बीसीसीआई को कम से कम 1000 करोड़ रूपये नुकसान होगा। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अखबार में छपी खबरों और तमिलनाडु क्रिकेट संघ से मिले ब्यौरे के आधार पर याचिका दायर की थी।
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