अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा RTO, निजी ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में दें टेस्ट और पाएं लाइसेंस!

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नए नियमों के मुताबिक, नया ड्राइवर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरटीओ में टेस्ट देने की वर्तमान आवश्यकता खत्म हो जाएगी और आप निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग में टेस्ट दे सकेंगे। केंद्र 1 जून से शुरू हो रहा है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियम प्रकाशित किए हैं। ये नए नियम 1 जून, 2024 से प्रभावी हो गया है । नए नियमों में तीन महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में तीन प्रमुख संशोधन

1. ड्राइविंग स्कूल में दे सकेंगे परीक्षा- नए नियमों के मुताबिक, नया ड्राइवर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरटीओ में टेस्ट देने की वर्तमान आवश्यकता खत्म हो जाएगी और आप निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग में टेस्ट दे सकेंगे। केंद्र 1 जून से शुरू हो रहा है। इन सुविधाओं को ड्राइविंग परीक्षण संचालित करने और ड्राइविंग प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया जाएगा।

2. नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना- बिना लाइसेंस या तेज गति से गाड़ी चलाने पर भारी सजा दी जाएगी. फीस अब 1 से 2 हजार रुपये के बीच है. इसके साथ ही, यदि कोई किशोर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, तो माता-पिता को कानूनी कार्रवाई और 25,000 रुपये की सजा का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, वाहन मालिक का पंजीकरण कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, और युवा 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस के लिए अयोग्य होगा।

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3. डॉक्यूमेंटेशन होगा आसान- मंत्रालय ने नए लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन को आसान बना दिया है. इसे वाहन के प्रकार (दोपहिया या चार पहिया) में फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इससे आरटीओ में शारीरिक परीक्षण की आवश्यकता कम हो जाएगी।

ड्राइविंग लाइसेंस नियम: सरकार ने स्पष्ट किया कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के डीएल बनेगा या नहीं ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) हासिल करने में सबसे मुश्किल काम ड्राइविंग परीक्षा पास करना होता है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उम्मीदवारों को अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। वे प्रतिष्ठित निजी ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग परीक्षा दे सकते हैं। इस समस्या पर अब प्रशासन ने सफाई दी है. सरकार ने कहा है कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों (एडीटीसी) और ड्राइविंग स्कूलों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों पर स्पष्टीकरण दिया है। मीडिया रिपोर्टों के जवाब में, सरकार ने कहा कि मौजूदा कानून 1 जून से अपरिवर्तित रहेंगे।

1 जून से नहीं बदलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि 1 जून से मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि निजी ड्राइविंग स्कूलों में परीक्षा पास करने के बाद आवेदकों को एक प्रमाणपत्र मिलेगा। इसका उपयोग आरटीओ में जांच किए बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।

ड्राइविंग टेस्ट से कोई छूट नहीं

मंत्रालय के अनुसार, मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम 1988 में मोटर वाहन प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूलों के लाइसेंस और विनियमन का प्रावधान शामिल है। ये स्कूल सफल प्रशिक्षण के बाद प्रमाणपत्र देते हैं। हालाँकि, प्रमाणपत्र धारक को अभी भी ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। मंत्रालय ने कहा कि लाइसेंसिंग निकाय ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का प्रभारी होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया नहीं बदलेगी. आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालाँकि, आवेदन उपयुक्त आरटीओ में भी जमा किया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट

नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम लोगों को आरटीओ के बजाय निजी प्रशिक्षण संस्थानों में ड्राइविंग परीक्षा देने की अनुमति देंगे। हालाँकि, ड्राइवर का लाइसेंस देने के लिए, इन प्रशिक्षण संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

ये केंद्र सफल आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट पूरा करने पर प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे। इस प्रमाणपत्र का उपयोग सरकारी आरटीओ से ड्राइवर के लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है। ड्राइविंग सेंटर पर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, आवेदकों को कोई और परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग ड्राइविंग परीक्षण सुविधाओं पर परीक्षा नहीं देते हैं उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरटीओ परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क

1 जून से केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने और नवीनीकरण के लिए शुल्क में भी बदलाव किया है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस या दोनों प्राप्त करने के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा। अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का शुल्क प्रति आवेदन 1,000 रुपये होगा। अब इन लाइसेंसों को प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत होगी।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाया गया

केंद्र ने वैध ड्राइवर लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माने में संशोधन को भी अधिकृत किया है। 1 जून से इस ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। नए कानून में माता-पिता और वाहन मालिकों के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना और न्यायिक कार्रवाई का प्रावधान है। कुछ परिस्थितियों में वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र भी रद्द कर दिया जाएगा।

- अनिमेष शर्मा

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