एक्शन मोड में RBI, इस बैंक और LIC पर लगाया जुर्माना, NBFC सर्टिफिकेट रद्द
RBI ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए IDFC फर्स्ट बैंक पर एक करोड़ रुपये और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि IDFC फर्स्ट बैंक पर जुर्माना ब्याज और अग्रिम-वैधानिक और अन्य बैन पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए IDFC फर्स्ट बैंक पर एक करोड़ रुपये और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि IDFC फर्स्ट बैंक पर जुर्माना ब्याज और अग्रिम-वैधानिक और अन्य बैन पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।
वित्तीय कंपनी- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दिशानिर्देश, 2021 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। दोनों ही मामलों में जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर लगाया गया है। संबंधित ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझोते की वैधता को प्रभावित करने का इरादा नहीं है।
इस बीच आरबीआई ने चार गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करदिया है। इसके बाद ये कंपनियों अब एनबीएफसी का कारोबार नहीं कर सकती हैं। वहीं, पांच अन्य एनबीएफसी-ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फाइनेंस, इनवेल कमर्शियल, मोहन फाइनेंस, सरस्वती प्रॉपर्टीज और क्विकर मार्केटिंग ने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लौटा दिया है।
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