ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर मंत्रालय ने दी अब ये जानकारी, जान लीजिए नहीं तो हो सकता है आपका नुकसान

 driving license

यह मामला है सितंबर 2019 का जब एक ऑटो चालक का गुरुग्राम में 32500 का चालान काटा गया था। उस ऑटो चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस में से कुछ भी मौजूद नहीं था।

आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। मंत्रालय ने  ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बड़ी खबर साझा की है। मंत्रालय द्वारा समय-समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसी अपडेट साझा किए जाते रहे हैं। इस बार भी मंत्रालय द्वारा यातायात के नियमों को लेकर जानकारी साझा की गई है। मंत्रालय ने बताया अगर कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उस चालक पर 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं चालक को 3 माह की जेल भी हो सकती है। नई मोटर व्हीकल कानून के आने से पहले नियम तोड़ने वालों पर 500 का जुर्माना लगता था और 3 साल की जेल का प्रावधान था।

अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते तो नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक ऑटो का 32,500 रुपये कट का चालान कट सकता है। जिसमें अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ऑटो चला रहे हैं तो आपका 5000 का चालान, इंश्योरेंस के पेपर ना होने पर 2000 का चालान, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऑटो चलाने पर 5000 का चालान, और एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को तोड़ने के लिए आपको 1000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें पहले ऐसा ही एक मामले में हो चुका है।

यह मामला है सितंबर 2019 का जब एक ऑटो चालक का गुरुग्राम में 32500 का चालान काटा गया था। उस ऑटो चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस में से कुछ भी मौजूद नहीं था।

 मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधनों के बाद यातायात के नियमों को तोड़ने पर जुर्माने की राशि में अब 5 से 10 फीसद की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसलिए जो लोग पहले नियम तोड़ने पर सिर्फ 100 रुपये का चालान कटा के चलते बनते थे, ऐसे लोगों को अब नियम तोड़ने पर हजार रुपये का चालान कटवाना पड़ रहा है। अब बिना हेलमेट पहने अगर कोई गाड़ी चलाता मिला तो 500 रुपये की बजाय 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा। इतना ही नहीं 3 महीने तक के लिए उस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 10,000 रुपये चालान देना होगा, जो पहले 500 रुपये था। पहले इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देने पर भी कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं था लेकिन मोटर व्हीकल संशोधन के बाद अगर किसी इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं दिया जाता तो 10000 का जुर्माना हो सकता है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़