आरएसएस पर जावेद अख्तर के बयान पर वकील ने मुंबई की अदालत का रुख किया

Javed Akhtar

मुलुंड में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में अख्तर के विरुद्ध धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। अख्तर (76) ने हाल में दिए एक साक्षात्कार में हिंदू चरमपंथियों की तुलना तालिबान से की थी।

मुंबई। टीवी पर दिए गए एक साक्षात्कार के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विरुद्ध कथित टिप्पणी करने पर मुंबई के एक वकील ने शुक्रवार को गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। मुलुंड में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में अख्तर के विरुद्ध धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। अख्तर (76) ने हाल में दिए एक साक्षात्कार में हिंदू चरमपंथियों की तुलना तालिबान से की थी। शिकायतकर्ता संतोष दुबे ने आरएसएस समर्थक होने का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि अख्तर ने राजनीतिक लाभ के लिए अनावश्यक रूप से आरएसएस का नाम लिया और सोची समझी साजिश के तहत संगठन को बदनाम किया।

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दुबे ने कहा कि अख्तर ने साक्षात्कार के दौरान जो कुछ भी कहा वह आरएसएस को बदनाम करने और इस संगठन से जुड़े तथा जुड़ने की इच्छा रखने वालों को हतोत्साहित करने के लिए सोच समझ कर किया गया षड्यंत्र था। शिकायत में कहा गया, “आरोपी को पता है कि आरएसएस और तालिबान के विचारों, विचारधारा, दर्शन, मानसिकता और काम करने के तरीके में किसी भी प्रकार की समानता नहीं है फिर भी आरएसएस की अच्छी और नेक छवि को खराब करने के उद्देश्य से जान बूझकर झूठा बयान दिया गया।”

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अदालत, 16 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करेगी। दुबे ने इस संबंध में पहले एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसके आधार पर मुलुंड पुलिस ने भादसं की धारा 500 के तहत अख्तर के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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