उच्चतम न्यायालय ने फिल्म ‘झुंड’ को छह मई को ओटीटी पर रिलीज करने का रास्ता साफ किया

Jhund
ani

उच्चतम न्यायालय ने हिंदी फिल्म ‘झुंड’ को छह मई को ‘ओवर द टॉप’ (ओटीटी) मंच पर रिलीज करने का रास्ता बृहस्पतिवार को साफ कर दिया। शीर्ष अदालत ने अमिताभ बच्चन अभिनीत इस फिल्म के ओटीटी मंचों पर प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हिंदी फिल्म ‘झुंड’ को छह मई को ‘ओवर द टॉप’ (ओटीटी) मंच पर रिलीज करने का रास्ता बृहस्पतिवार को साफ कर दिया। शीर्ष अदालत ने अमिताभ बच्चन अभिनीत इस फिल्म के ओटीटी मंचों पर प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में अंतरिम राहत देने से संबंधित सिद्धांतों की अनदेखी की।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली में अब वैकल्पिक होगी फ्री बिजली, CM केजरीवाल बोले- जिन्हें सब्सिडी की जरूरत होगी, उन्हीं को मिलेगी

पीठ ने कहा, ‘‘उक्त फैसले पर रोक लगाई जाती है। विशेष अनुमति याचिका पर अंतिम सुनवाई अगले शुक्रवार (13 मई को) होगी।’’ फिल्म के ओटीटी पर प्रदर्शन पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इसके निर्माता टी-सीरीज की याचिका को प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सूचीबद्ध करने के लिए सहमति जताई थी।

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड: चंपावत से चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, 31 मई को होगी वोटिंग, 3 जून को गिनती

उच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल को हैदराबाद के फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार की याचिका पर अपने अंतरिम आदेश में फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने को लेकर यथास्थिति का आदेश दिया था। उसने अगली सुनवाई के लिए नौ जून की तारीख तय की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ‘झुंड’ के निर्माताओं ने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। खेल संबंधित विषय पर बनी यह फिल्म एनजीओ ‘स्लम सॉकर’ के संस्थापक विजय बरसे के जीवन पर आधारित है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़