नाबालिग को-स्टार ने लगाए थे गंभीर आरोप, अब Rohit Chandel ने पुलिस के सामने कबूले गुनाह

Rohit Chandel
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एकता । Jul 12 2026 3:04PM

टीवी एक्टर रोहित चंदेल को अपनी नाबालिग को-स्टार का पीछा करने और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने चंदेल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

काशीबाई बाजीराव बल्लाल और पांड्या स्टोर जैसे मशहूर टीवी सीरियल्स में काम कर चुके अभिनेता रोहित चंदेल ने अपनी एक नाबालिग (16 साल की) को-स्टार का पीछा करने और उससे छेड़छाड़ करने के आरोपों को मान लिया है। इस मामले में मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। नाबालिग पीड़िता ने एक्टर पर लगातार पीछा करने, परेशान करने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए थे।

पुलिस अधिकारी ने मामले पर क्या कहा?

नाबालिग लड़की की शिकायत पर पुलिस ने रोहित चंदेल के खिलाफ पॉक्सो कानून और भारतीय न्याय संहिता की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

सीनियर पीआई विट्ठल लक्ष्मण आरडेकर ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वह लड़की का पीछा कर रहा था और फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। यह पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर करता है कि उसे कितने समय तक हिरासत में रखा जाएगा। रोहित ने इन बातों से इनकार नहीं किया है। उसने माना है कि वह लड़की से मिलने जाता था। लड़की नाबालिग है और उसके साथ काम कर चुकी है। लड़की का कहना है कि वह उस पर दबाव बना रहा था। आरोपी दहिसर इलाके में रहता है और वहां से घाटकोपर आता-जाता था। लड़की के ब्लॉक करने के बाद भी वह उसे लगातार फोन करता था।

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नाबालिग को-स्टार ने लगाए कई गंभीर आरोप

पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि उसने रोहित चंदेल का नंबर ब्लॉक कर दिया था और उन्हें बात करने से साफ मना किया था। इसके बावजूद रोहित अलग-अलग नए नंबरों से उसे फोन करके लगातार परेशान कर रहे थे। लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि 5 जुलाई को रोहित ने उसके घर की बिल्डिंग के नीचे उसे जबरदस्ती रोका, उसका पीछा किया, उसके साथ झगड़ा और गाली-गलौज की और उसके साथ मारपीट भी की।

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इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रोहित चंदेल पर पॉक्सो कानून के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 (पीछा करना/स्टॉकिंग) और धारा 115(2) (जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

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