1 अगस्त से होने जा रहे हैं ये 7 बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

1 AUGUST
निधि अविनाश । Jul 31 2020 2:00PM

एक अगस्त से ई-कॉमर्स कंपनियां अब अपने प्रोडक्ट के बारे में जानाकारियां देंगी। ऑनलाइन कंपनियों को बताना होगा कि वे जिस प्रोडक्ट को बेच रही है, वह कहां बना है। सरकार ने ऑनलाइन कंपनियों के नियमों में बदलाव करते हुए प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजन बनाने का नियम भी बनाया है।

अगले महीनें यानि की 1 अगस्त से कई सेक्टर में बदलाव होने जा रहे है जिसका असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। बता दें कि 1 अगस्त से ऑटो सेक्टर से लेकर बैंक सेक्टर में कई बदलाव किए जाएंगे। यानि की 1 अगस्त से जहां कार खरीदना आम जनता के लिए सस्ता हो जाएगा वहीं बैंकों में मिनिमम बैलेंस जैसे नियमों में बदलाव किए जाएंगे। साथ ही  निवेश संबंधी टैक्स छूट लेने का भी आखिरी दिन 31 जुलाई होगा।

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सस्ता होगा कार खरीदना

1 अगस्त से कार-बाइक खरीदना सस्ता हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक अब कार के लिए 3 साल और बाइक के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी नहीं होगा। बीमा नियामक इरडा के अनुसार अब लॉन्ग ट्रम पैकेज्ड, थर्ड पार्टी , डैमेज पॉलिसी के नियमों को वापस ले लिया गया है। 

EPF में बढ़ेगा अशुंदान

अगस्त से आम जनता की सैलरी से PF कॉन्ट्रिब्यूशन 10 फीसदी के बजाय फिर से 12 फीसदी कटेगा। इस महामारी के बीच सरकार ज्यादा सैलरी देने के लिए मई-जुलाई के लिए इंम्पलौयी और इंम्पलॉयर दोनों की ओर से PF के अंशदान में यह कटौती की गई थी।

ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रोडक्ट की मिलेंगी ये जानकारियां

एक अगस्त से  ई-कॉमर्स कंपनियां अब अपने प्रोडक्ट के बारे में जानाकारियां देंगी। ऑनलाइन कंपनियों को बताना होगा कि वे जिस प्रोडक्ट को बेच रही है, वह कहां बना है। सरकार ने ऑनलाइन कंपनियों के नियमों में बदलाव करते हुए प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजन बनाने का नियम भी बनाया है।

बैंकिग नियमों में होंगे ये बदलाव

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा और आरबीएल बैंक के नियमों में बदलाव किए गए है। इन नियमों के अनुसार अब बैंक में मिनिमम बैलेंस न रखने पर चार्ज लगेगा। नियमों में किए गए ये बदलाव केवल डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए किए गए है।

निवेश से टैक्स छूट

वित्त वर्ष 2019-20 में टैक्स छूट पाने के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए 31 जुलाई आखिरी दिन है। पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2020 थी। वहीं सैल्फ असैसमेंट टैक्स अगर 1 लाख से ज्यादा है तो उसे बिना जुर्माना जमा करने का भी आज यानि की 31 जुलाई आखिरी दिन है। अगर इसे वक्त पर नहीं चुकाया तो प्रति महीने टैक्स पर 1 प्र्तिशत का ब्याज जुर्माने में देना होगा। 

RD सुकन्या खाता

पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट(RD) में मार्च से जून के बीच की 4 किश्ते बिना डिफॉल्ट फीस के चुकाने का आज  31 जुलाई 2020 आखिरी दिन है। 25 मार्च से 30 जून के बीच 10 साल की हो चुकी लड़कियों के डाक विभाग में सुकन्या समद्धि  खाता को खोलने का आखिरी दिन 31 जुलाई है। 

PPF/SCS विस्तार करा ले 

अगर अभी तक आपने सीनियर सीटीजन स्कीम का अकांउट एक्टैंड नहीं कराया है तो जल्द करा ले। इसके लिए आप बैंक या डाकघर जाकर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एक ईमेल भेजकर इस अंकाउट को 31 जुलाई तक एक्सटैंड कर सकते है।  

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