डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों की शिकायत के लिए अब होगा एक नंबर

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आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इसका उद्देश्य शिकायतों की प्रक्रिया को आसान बनाना है। बता दें कि भारत में तीन लोकपाल योजनाएँ हैं (i) बैंकिंग लोकपाल योजना (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना और (iii) डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना है।

बैंकों और डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के खिलाफ उपभोक्ताओं की कई शिकायतों के बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इस साल जून में बैंकों, एनबीएफसी और डिजिटल लेनदेन के लिए एक एकीकृत लोकपाल योजना (Ombudsman schemes)शुरू करने की घोषणा की।

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आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इसका उद्देश्य शिकायतों की प्रक्रिया को आसान बनाना है। बता दें कि भारत में तीन लोकपाल योजनाएँ हैं (i) बैंकिंग लोकपाल योजना (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना और (iii) डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना है।

भारतीय रिजर्व बैंक के 20 से अधिक लोकपाल कार्यालय देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण प्रक्रिया पर काम करते हैं। अब इन तीनों योजनाओं को मिलाकर एक देश एक लोकपाल व्यवस्था लागू की जाएगी जिसके तहत ग्राहक एक सिंगल व्य्वस्था के जरिए अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकेंगे। 

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आरबीआई के अनुसार, डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों कोई भी शिकायत अब बड़ी आसानी से एक ही नंबर पर दर्ज कर पाएंगे। इस बीच, आरबीआई ने विभिन्न डिजिटल भुगतान के संबंध में ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन जारी करने का भी प्रस्ताव रखा है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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