क्या है बीआरएच वेल्थ मामला? सेबी ने HDFC को 158 करोड़ जमा करने का दिया आदेश

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सेबी ने एचडीएफसी बैंक को एस्क्रो खाते में 158 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। एचडीएफसी बैंक ने बीआरएच और बीआरएच कमॉडिटीज को क्रमश: 191.16 करोड़ रुपये और 26.61 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था।

नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने शुक्रवार को कहा कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बीआरएच वेल्थ क्रियेटर्स मामले में उसे एस्क्रो खाते में ब्याज सहित 158.68 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। सेबी ने स्टॉक ब्रोकर बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स द्वारा गिरवी रखे गये प्रतिभूतियों को भुनाकर नियामक के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के चलते एचडीएफसी बैंक पर बृहस्पतिवार को एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया। बैंक को एस्क्रो खाते में पैसा जमा करने के लिये भी कहा गया।

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बैंक ने शेयर बाजारों को बताया, ‘‘बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह मामले का निपटान होने तक सेबी के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में 14 अक्टूबर 2019 से सात प्रतिशत सालाना ब्याज दर के साथ 158.68 करोड़ रुपये हस्तांतरित करे।’’ एचडीएफसी बैंक ने बीआरएच और बीआरएच कमॉडिटीज को क्रमश: 191.16 करोड़ रुपये और 26.61 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था।

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