RBI का बड़ा फैसला! इन 21 बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा 5 लाख, यहां चेक करें लिस्ट

Depositors of PMC, 20 other stressed banks to get up to  5 lakh
निधि अविनाश । Sep 23 2021 4:11PM

DICGC ने 21 सितंबर को घोषणा की है कि,समावेशी निर्देशों (AID) के तहत बीमित बैंकों के अकाउंट होल्डर को बकाया जमा राशि यानि के 5 लाख तक की बराबर राशि की भुगतान करेंगे। यह राशि 90 दिनों के भीतर 21 बैंकों के ग्राहकों को दिया जाएगा।

बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्रेंजी अखबार TOI में छपी एक खबर के मुताबिक, जिन ग्राहकों के पैसे बैंक बंद होने का कारण डूब गए थे वह अब 90 दिनों के अदंर 5 लाख रुपये तक वापस दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि, 5 लाख उन बैंकों के ग्राहकों को मिलेगें जो रिजर्व बैंक (RBI) के मॉरेटोरियम पर हैं।DICGC यानि की डिपॉजिट इंश्‍योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने गुरूवार को 21 बैंकों की लिस्ट जारी की है। इन बैंकों के अकाउंट होल्डर बैंक बंद होने के बाद 5 लाख तक की रकम हासिल कर पाएंगे।DICGC ने 21 सितंबर को घोषणा की है कि,समावेशी निर्देशों (AID) के तहत बीमित बैंकों के अकाउंट होल्डर को बकाया जमा राशि यानि के 5 लाख तक की बराबर राशि की भुगतान करेंगे। यह राशि 90 दिनों के भीतर 21 बैंकों के ग्राहकों को दिया जाएगा। इस 21 बैंक की लिस्ट में PMC बैंक भी शामिल है। 

क्या है नियम?

सरकार द्वारा DICGC कानून को 21 सितंबर को जारी कर दिया गया है जिसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि रिजर्व बैंक की और से किसी भी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 90 दिनों के भीतर बैंक के खाताधारकों को 5 लाख तक की जमा राशि दी जाएगी। इस संबंध में वित्‍त मंत्रालय ने 27 अगस्त 2021 को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था।डीआईसीजीसी के मुताबिक, 21 बैंकों में से 11 महाराष्ट्र के हैं, जबकि पांच कर्नाटक के हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल और राजस्थान से एक-एक बैंक शामिल है।पीएमसी बैंक के अलावा, श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक, रुपया सहकारी बैंक, स्वतंत्रता सहकारी बैंक, अदूर सहकारी शहरी बैंक, बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक के जमाकर्ता और बैंक लिमिटेड और पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक को भी फायदा होगा।

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DICGC ने बैंकों से 90 दिनों के भीतर संशोधित कानून के अनुसार ₹5 लाख तक की राशि तक पहुंचने के लिए खाताधारकों को एक सहमति फॉर्म प्रसारित करने के लिए भी कहा है।जमाकर्ताओं से अपने संबंधित बैंकों तक पहुंचने और अपनी इच्छा की घोषणा जमा करने और 15 अक्टूबर से पहले किसी भी लंबित दस्तावेज को अपडेट करने के लिए कहा गया है ताकि उनके नाम सूची में शामिल हो सकें। 29 दिसंबर से पहले 5 लाख की पात्र राशि तक जमा राशि में अंतर का भुगतान करेगा। DICGC के मुताबिक, बैंक से आपको एक क्लेम फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म में खाता संख्या, ब्रांच और रकम भरना होगा। इस क्लेम फॉर्म में मोबाइल और ई-मेल की भी जानकारी देनी होगी। DICGC के मुताबिक, बैंकों में रकम जमा पर 5 लाख का इंश्‍योरेंस कवर मिलेगा। 

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