Flight Booking के 48 घंटे में Ticket Cancel करने पर No Extra Charge, DGCA ने जारी किए नए Rules

Air Ticket Cancellation
AI

डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड नियमों में संशोधन करते हुए यात्रियों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब बुकिंग के 48 घंटों के भीतर टिकट रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नए नियमों में एयरलाइंस को 14 कार्य दिवसों के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी करने और 24 घंटे के भीतर नाम में मुफ्त सुधार करने का भी निर्देश दिया गया है।

 विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों के लिए टिकट किराया वापसी नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत, यात्री अब कुछ शर्तों के अधीन, बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई टिकट रद्द या बदल सकते हैं। यात्री-अनुकूल नियमों में संशोधन करते हुए, डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने यह भी कहा कि यदि यात्री बुकिंग के 24 घंटों के भीतर किसी प्रकार की गलती को बताता है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया गया है, तो विमानन कंपनियों को उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए।

  DGCA ने जारी किए नए Rules

नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा, ‘‘ट्रैवल एजेंट/पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में, पैसे वापसी की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनियों की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। एयरलाइन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैसे वापस करने की प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए।’’ इसके अलावा, चिकित्सा आपात स्थिति के कारण यात्रियों के टिकट रद्द करने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।

समय पर रिफंड न मिलने की यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए हवाई टिकट वापसी के लिए नागर विमानन आवश्यकताओं (सीएआर) में संशोधन किये गये हैं। दिसंबर, 2025 में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के दौरान भी टिकट वापसी का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था। उस समय नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड पूरा करने का निर्देश दिया था। संशोधित नियम 24 फरवरी को जारी किया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़