बिना लाइसेंस वाले रेस्तरांओं से खाद्य पदार्थ का उपयोग बंद करने का निर्देश

e-commerce firms to delist non-licensed food operators
[email protected] । Jul 20 2018 11:43PM

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने स्विगी , जोमैटो , फूडपांडा तथा सात अन्य एप को उन रेस्तरांओं और होटलों से खाने के सामान का उपयोग बंद करने को कहा है जिनके पास लाइसेंस नहीं है।

नयी दिल्ली। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने स्विगी , जोमैटो , फूडपांडा तथा सात अन्य एप को उन रेस्तरांओं और होटलों से खाने के सामान का उपयोग बंद करने को कहा है जिनके पास लाइसेंस नहीं है। उपभोक्ताओं से इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि ई - वाणिज्य मंच के जरिये खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उक्त निर्देश जारी किया। नियामक ने एक बयान में कहा, ‘‘एफएसएसएआई ने ऐसी 10 ई - वाणिज्य कंपनियों को बिना लाइसेंस वाले खाने के समान देने वाली इकाइयों को प्रतिबंधित करने को कहा है।

ई - वाणिज्य खाद्य सेवा मंचों पर सूचीबद्ध खाने का सामान बनाने वाली इकाइयों द्वारा खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। कंपनियों से खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। बाक्स 8, फासोस , फूड क्लाउड , फूडमिंगो , फूडपांडा , जस फूड , लाइम ट्रे , स्विगी , उबर ईट्स तथा जोमैटो को एफएसएसएआई ने निर्देश दिया है। एफएसएसएआई ने इस साल फरवरी में ही ई - वाणिज्य पोर्टल के जरिये खाद्य कारोबार करने वाले परिचालकों (एफबीओ) के लिये दिशानिर्देशों को अमल में लाया है।

दिशानिर्देश के तहत ई - वाणिज्य प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध एफबीओ को लाइसेंस संख्या को उल्लेखित करने की जरूरत है। साथ ही ई - वाणिज्य प्लेटफार्म तथा एफबीओ के बीच खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम एवं नियमन के अनुपालन को लेकर समझौते को अनिवार्य किया गया है। हालांकि, एफएसएसएआई ने यह रेखांकित किया है कि इन दिशानिर्देशों का अनुपालन ठीक से नहीं किया जा रहा है और ऐसी शिकायतें हैं कि बिना एफएसएसएआई लाइसेंस वाले रेस्तरां और होटल भी सूची में शामिल हैं और उन्हें ई - वाणिज्य खाद्य सेवा मंचों के जरिये खाद्य उत्पाद बेचने की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा ग्राहकों को खराब गुणवत्ता वाली खाने - पीने की चीजें आपूर्ति करने की कई शिकायतें मिली हैं। 

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