केंद्र सरकार का आदेश, प्याज व्यापारियों को ग्रेडिंग, पैकिंग के लिए मिलेंगे तीन दिन

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केंद्र सरकार ने कहा कि प्याज व्यापारियों को ग्रेडिंग, पैकिंग के लिए तीन दिन दिए जाएंगे।प्याज की कीमतों में उछाल के बाद सरकार ने 23 अक्टूबर से खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए प्याज भंडारण की सीमा लागू कर दी है। यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी।

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्याज व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग के लिए तीन दिन का समय दिया जायेगा उसके बाद ही भंडारण की सीमा लागू होगी। सरकार ने कहा कि मंडियों से प्याज की खरीद के दिन से व्यापारियों को उसकी ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए तीन दिन का समय मिलेगा। भंडारण की सीमा इसके बाद लागू होगी। प्याज की कीमतों में उछाल के बाद सरकार ने 23 अक्टूबर से खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए प्याज भंडारण की सीमा लागू कर दी है। यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी।

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खुदरा व्यापारियों के लिए भंडारण की सीमा दो टन है जबकि थोक व्यापारी 25 टन तक प्याज रख सकते हैं। व्यापारियों को भंडारण सीमा की वजह से बाजार में प्याज निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते उन्हें तीन दिन का समय देने का फैसला किया गया है। कीमतों पर अंकुश तथा घरेलू आपूर्ति बढ़ाने तथा संभावित जमाखोरी रोकने के मकसद से प्याज भंडारण की सीमा लगाई गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, ‘‘थोक और खुदरा व्यापारियों की जरूरत को देखते हुए मंडियों में प्याज की खरीद की तारीख से ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए तीन दिन का समय देने का फैसला किया गया है। इसके बाद भंडारण की सीमा लागू होगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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