GST में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को दिलाने के लिए सरकार सक्रिय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की कम की गई दरों के प्रभावी होने के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि दरों में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। दैनिक उपयोग की करीब 178 सामग्रियों को 28 प्रतिशत के कर दायरे से निकाल कर 18 प्रतिशत वाले कर दायरे में डाला गया है जबकि वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित, सभी तरह के रेस्तरां के लिए एक समान पांच प्रतिशत जीएसटी दर कर दी गई है।
केन्द्रीय राजस्व विभाग ने इन बदलावों को प्रभाव में लाने के लिए अधिसूचना को बुधवार को जारी कर दिया। पासवान ने बताया, ‘‘जीएसटी की कम की गई दरें प्रभावी हो गयी हैं। हमने प्रदेश के विधिक मेट्रोलॉजी अधिकारियों को सक्रिय किया है कि वे सुनिश्चित करें कि दरों में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिले।’’ उन्होंने कहा कि दैनिक आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में किये गये परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है।
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