2जी मामले में उच्च न्यायालय ने एस्सार प्रवर्तकों से जवाब मांगा

High court seeks answers from Essar promoters in 2G case
[email protected] । Apr 20 2018 1:56PM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एस्सार समूह के प्रवर्तकों रविकांत रुइया और आंशुमान रुइया को सीबीआई की अपील पर आज नोटिस जारी किये।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एस्सार समूह के प्रवर्तकों रविकांत रुइया और आंशुमान रुइया को सीबीआई की अपील पर आज नोटिस जारी किये। जांच ब्यूरो ने 2 जी घोटाले से जुड़े मामले में उन्हें बरी करने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति एस पी गर्ग ने एस्सार के प्रर्वतकों और छह अन्य लोगों को नोटिस जारी किये। इन सभी को 25 मई तक जवाब देने हैं। सीबीआई ने निचली अदालत के 21 दिसंबर, 2017 के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। 

एस्सार के प्रवर्तकों के अलावा सीबीआई ने लूप टेलीकॉम लिमिटेड के प्रर्वतकों आईपी खेतान एवं किरण खेतान, एस्सार समूह के निदेशक (रणनीति एवं योजना) विकास सराफ और तीन दूरसंचार कंपनियों लूप टेलीकॉम, लूप मोबाइल इंडिया और एस्सार टेली होल्डिंग को बरी करने के फैसले के खिलाफ भी सीबीआई ने अपील दायर की है। जांच एजेंसी ने अपील में कहा है कि विशेष न्यायाधीश साक्ष्य एवं उचित परिप्रेक्ष्य में कानून की विवेचना करने में विफल रहे तथा उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि आरोपियों ने अपराध को अंजाम दिया। पिछले साल 21 दिसंबर को विशेष अदालत ने एस्सार समूह के प्रवर्तकों, लूप टेलीकॉम के प्रवर्तकों और अन्य लोगों को 2 जी घोटाले की जांच से सामने आए एक मामले में बरी कर दिया था। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़