चार लाख टन मक्के का रियायती शुल्क दर पर आयात की अनुमति

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[email protected] । Jul 10 2019 10:23AM

डीजीएफटी के नोटिस में कहा गया है कि इसके लिये आवेदन की तिथि 31 अगस्त 2019 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले डीजीएफटी ने जून में इस प्रकार के आयात के लिये अनुमति दी थी।

नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को मुर्गीदाना ग्रेड के चार लाख टन मक्का का आयात रियायती शुल्क दर पर करने की अनुमति दे दी। मुर्गी पालन उद्योग की मांग को पूरा करने के लिये 15 प्रतिशत की रियायती आयात शुल्क दर पर इस आयात की अनुमति दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक व्यापार संबंधी नोटिस में कहा है, ‘‘सरकार ने मुर्गीदाने के काम आने वाले मक्के की चार लाख टन अतिरिक्त आयात की अनुमति देने का फैसला किया है। यह आयात शुल्क दर कोटा के तहत किया जायेगा।’’

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यह आयात कुछ शर्तों के साथ मान्य होगा। इस आयात की अनुमति केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिये ही होगी। व्यापार के लिये आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी। डीजीएफटी के नोटिस में कहा गया है कि इसके लिये आवेदन की तिथि 31 अगस्त 2019 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले डीजीएफटी ने जून में इस प्रकार के आयात के लिये अनुमति दी थी।

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इसके बाद मुर्गीपालन क्षेत्र से इस संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुये। कर्नाटक सरकार ने मुर्गी दाना मक्का की मांग और आपूर्ति परिदृश्य को देखते हुये इस प्रकार की मक्का का आयात कोटा बढ़ाये जाने की मांग की थी। सरकार ने पॉल्ट्री क्षेत्र से प्राप्त ज्ञापनों को देखते हुये ही जून में इसके आयात का निर्णय लिया था। 

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