NSE की पूर्व एमडी के घर आयकर विभाग का छापा, सीक्रेट जानकारियां अज्ञात लोगों से शेयर करने का है आरोप

Chitra Ramkrishna
अभिनय आकाश । Feb 17 2022 1:27PM

आयकर विभाग की मुंबई जांच शाखा के अधिकारियों ने तड़के रामकृष्ण और सुब्रमण्यम के परिसरों पर छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार तलाशी का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं और दोनों के खिलाफ कथित कर चोरी के आरोपों की जांच करना और सबूत जुटाना है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी चित्रा रामाकृष्ण के घर आज आयकर विभाग ने छापा मारा है। हिमालय के योगी के कहने पर फैसले लेने की वजह से वो इन दिनों खूब चर्चा में भी हैं। सेबी ने इस मामले में जांच का फैसला किया है। पूरे मामले को लेकर आयकर विभाग की टीम भी अब एक्शन में आ गई है। एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ के घर की तलाशी ली जा रही है और इसके साथ ही तत्कालीन ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद  सुब्रमण्यम के परिसरों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

इसे भी पढ़ें: दुनिया की 17वीं सबसे ताकतवर महिला कैसे बनी 'योगी' के हाथों की कठपुतली, बाबा चला रहे थे देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज

आयकर विभाग की मुंबई जांच शाखा के अधिकारियों ने तड़के रामकृष्ण और सुब्रमण्यम के परिसरों पर छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार तलाशी का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं और दोनों के खिलाफ कथित कर चोरी के आरोपों की जांच करना और सबूत जुटाना है। रामकृष्ण ने हाल ही में सेबी के एक आदेश के बाद सुर्खियां बटोरीं, जिसमें कहा गया था कि आनंद सुब्रमण्यम को एक्सचेंज के समूह संचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक (एमडी) के सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के लिए हिमालय पर्वतमाला में रहने वाले एक योगी द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया था।  

इसे भी पढ़ें: एनएसई घोटाला: एक अधिकारी किसी अदृश्य योगी की सलाह पर लेती रही फैसला और हो गया बड़ा घोटाला

सेबी ने एनएसई और उसके पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण और अन्य को सुब्रमण्यम की नियुक्ति से संबंधित मामले में प्रतिभूति अनुबंध नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया। नियामक ने रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपये, नारायण और सुब्रमण्यम पर 2-2 करोड़ रुपये और वी आर नरसिम्हन पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सेबी के आदेश में कहा गया है कि रामकृष्ण के अनुसार अज्ञात व्यक्ति एक आध्यात्मिक शक्ति थी जो अपनी इच्छानुसार कहीं भी प्रकट हो सकती थी।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़