IPL विज्ञापन मामले में अदालत के आदेश का पालन करेंगे: एयरटेल
दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि वह आईपीएल कवरेज से जुड़े अपने विज्ञापनों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ के आदेश का पालन करेगी।
नयी दिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि वह आईपीएल कवरेज से जुड़े अपने विज्ञापनों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ के आदेश का पालन करेगी। कंपनी की ओर से न्यायाधीश अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह बयान दिया गया। न्यायालय ने इसे दर्ज करते हुए रिलायंस जियो द्वारा दाखिल याचिका का निपटान कर दिया। उल्लेखनीय है कि आईपीएल की कवरेज से जुड़े एयरटेल के एक विज्ञापन को लेकर एयरटेल व रिलायंस जियो में कानूनी लड़ाई चल रही है।
जियो ने एयरटेल के सम्बद्ध विज्ञापन को ‘भ्रामक’ बताते हुए इसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत की एकल पीठ ने दो मई को एयरटेल से कहा कि वह अपने विज्ञापन में उद्घोषणा (डिस्कलेमर) को बड़े आकार व शब्दों में प्रकाशित करे। हालांकि अदालत की खंडपीठ ने 10 मईको एकल पीठ के अंतिरम आदेश में संशोधन कर दिया और रिलायंस जियो की याचिका की ‘स्वीकार्यता पर सवाल उठाया।’ इसके बाद जियो इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले गई थी।
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