एनसीएलएटी ने आईएलएंडएफएस के बकायों की जानकारी मांगी

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[email protected] । Mar 29 2019 5:34PM

एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के लिये ऋणशोधन योजना के साथ आगे बढ़ने को लेकर सरकार पर कोई रोक नहीं है।

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में फंसी कंपनी आईएलएंडएफएस के नवगठित बोर्ड को शुक्रवार को समूह के बकायों की जानकारी देने को कहा।

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एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के लिये ऋणशोधन योजना के साथ आगे बढ़ने को लेकर सरकार पर कोई रोक नहीं है।

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पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि समूह की 300 से अधिक कंपनियों के ऋणशोधन के लिये नये बोर्ड या सरकार जो भी कदम उठाएगी उसे एनसीएलएटी की मंजूरी लेनी होगी। एनसीएलएटी ने मामले को आठ अप्रैल की अगली सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।

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