एनसीएलएटी ने आईएलएंडएफएस के बकायों की जानकारी मांगी
एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के लिये ऋणशोधन योजना के साथ आगे बढ़ने को लेकर सरकार पर कोई रोक नहीं है।
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में फंसी कंपनी आईएलएंडएफएस के नवगठित बोर्ड को शुक्रवार को समूह के बकायों की जानकारी देने को कहा।
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एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के लिये ऋणशोधन योजना के साथ आगे बढ़ने को लेकर सरकार पर कोई रोक नहीं है।
#IL&FS Case: NCLAT Allows Govt, IL&FS To Proceed With Resolution Of Amber Cos
— BTVI Live (@BTVI) March 29, 2019
NCLAT Directs IL&FS To Not Involve Any Third Party In The Resolution Process
NCLAT Directs Amber Cos To Resolve Debts On Their Own pic.twitter.com/9wsQJvwk5a
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पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि समूह की 300 से अधिक कंपनियों के ऋणशोधन के लिये नये बोर्ड या सरकार जो भी कदम उठाएगी उसे एनसीएलएटी की मंजूरी लेनी होगी। एनसीएलएटी ने मामले को आठ अप्रैल की अगली सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।
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